शांति और सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी प्रसारित करना अब अपराध: कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

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रिपोर्ट – अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | भारतीय सेना द्वारा हाल ही में किए गए “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक एवं अपुष्ट जानकारियों की बाढ़ आ गई है। इन जानकारियों के कारण जिले की कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बन गई थी। इसी को देखते हुए शिवपुरी कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री रवींद्र कुमार चौधरी ने जनहित में सख्त रुख अपनाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और इसका उद्देश्य जिले में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाए रखना है। आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म – जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (एक्स) आदि – के माध्यम से किसी भी प्रकार की भ्रामक, अपुष्ट, आपत्तिजनक, सांप्रदायिक या उन्माद फैलाने वाली सामग्री साझा नहीं कर सकेगा।
व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन होंगे जिम्मेदार
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी को फॉरवर्ड, शेयर या लाइक करना भी प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे अपने समूहों में इस प्रकार की सामग्री के आदान-प्रदान को रोकें। यदि किसी समूह में ऐसी पोस्ट साझा होती है तो एडमिन को तुरंत उसे हटाना होगा और प्रशासन को सूचित करना होगा।
कानून व्यवस्था भंग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही
कलेक्टर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या समूह, किसी समुदाय विशेष को एकत्र कर, किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाकर कानून व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और आईटी अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
सिविल डिफेंस प्लान पर भी कलेक्टर की सख्त निगरानी

इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्टर श्री चौधरी की अध्यक्षता में सिविल डिफेंस प्लान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, एडीएम दिनेश शुक्ला सहित प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिले में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने की रणनीति पर चर्चा की गई। आइटीबीपी, सीआरपीएफ, 18 बटालियन और मड़ीखेड़ा क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ और आपातकालीन सुविधाओं को 24 घंटे सक्रिय रखने को कहा गया है।
कंट्रोल रूम और साइबर सेल को किया गया एक्टिव
कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि एक सक्रिय कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए, जो जिले में हो रही हर गतिविधि पर नजर रखे। इसके साथ ही साइबर सेल की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक जानकारियों की तुरंत पहचान की जा सके और आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
जनता को भी किया गया जागरूक
कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि वे सचेत रहें और किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि – जैसे सैनिकों या उनके वाहनों की आवाजाही – की वीडियो या रील बनाकर सोशल मीडिया पर साझा न करें। इससे सुरक्षा में सेंध लग सकती है और गलत धारणाएं भी बन सकती हैं।
आपात स्थिति के लिए तैयारियां पूरी

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नगर पालिका को फायर ब्रिगेड और पानी आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विद्युत विभाग को सायरन बजने पर क्षेत्र की लाइट बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। यातायात विभाग को निर्देशित किया गया है कि आपात स्थिति में सायरन बजने पर आमजन को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जाए।
मीडिया की भी जिम्मेदारी तय
कलेक्टर चौधरी ने मीडिया प्रतिनिधियों से भी आग्रह किया है कि वे किसी भी प्रकार की अपुष्ट खबर या अफवाह का प्रसारण न करें। केवल प्रामाणिक और प्रशासन द्वारा पुष्टि की गई जानकारी को ही साझा करें, ताकि जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति निर्मित न हो।
“ऑपरेशन सिंदूर” के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए शिवपुरी जिला प्रशासन ने भ्रम और अफवाह के विरुद्ध एक स्पष्ट और सशक्त संदेश दिया है। यह आदेश न केवल सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होगा, बल्कि आमजन को जिम्मेदार डिजिटल नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करेगा।

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Raju Atulkar
Author: Raju Atulkar

"पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी भी है…" साल 2015 से कलम की स्याही से सच को उजागर करने की यात्रा जारी है। समसामयिक मुद्दों की बारीकियों को शब्दों में ढालते हुए समाज का आईना बनने की कोशिश। — राजू अतुलकर, तेजस रिपोर्टर डिजिटल

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