भोपाल में धारा 163 के तहत प्रतिबंध और अहम दिशानिर्देश जारी,  जानिए क्या हैं नियम

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भोपाल में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन आगामी दो माह तक अनिवार्य होगा, और उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  • भोपाल में धारा 163 लागू : जानिए नए प्रतिबंध
  • किरायेदारों की जानकारी अब पुलिस को देना अनिवार्य
  • बिना अनुमति सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक
  • धार्मिक भावनाओं का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई
  • निजी सुरक्षा एजेंसियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी
  • होम डिलीवरी सेवाओं के कर्मचारियों की जानकारी थाने में जमा करें

किरायेदार, पेइंग गेस्ट, घरेलू नौकर, ड्राइवर, माली आदि की जानकारी अनिवार्य :

सभी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई हिस्सा किराए पर देते हैं, उन्हें एक सप्ताह के भीतर किरायेदार या पेइंग गेस्ट का विवरण संबंधित थाने में या मध्यप्रदेश पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर जमा करना होगा। पूर्व से रह रहे किरायेदारों या नौकरों का विवरण भी इस आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा करना आवश्यक है। घरेलू नौकर, ड्राइवर, माली आदि की जानकारी भी इसी प्रक्रिया के तहत दी जानी चाहिए।

होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट, छात्रावास, ठेकेदार और ट्रेवल्स एजेंसियों के लिए निर्देश :

होटल, लॉज, धर्मशाला, रिसोर्ट के प्रबंधक या मालिक अपने यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण रजिस्टर में दर्ज करेंगे और इसकी जानकारी संबंधित थाने में जमा करेंगे। छात्रावास संचालक अपने छात्र/छात्राओं का विवरण संबंधित थाने में देंगे। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों या कारीगरों का विवरण ठेकेदार या भवन निर्माणकर्ता द्वारा थाने में जमा करना होगा। ट्रेवल्स एजेंसियाँ वाहन किराए पर देने से पहले ग्राहक की पहचान की पुष्टि करेंगी और आवश्यक दस्तावेज संधारित करेंगी।

स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर, प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियों और होम डिलीवरी सेवाओं के लिए निर्देश :

स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर में कार्यरत व्यक्तियों की जानकारी और उनके पहचान पत्र की प्रतिलिपि थाने में जमा करनी होगी। प्राइवेट सुरक्षा एजेंसियाँ अपने गार्ड्स की जानकारी और पहचान पत्र की प्रतिलिपि थाने में देंगी। होम डिलीवरी या कुरियर सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों की सूचना और पहचान दस्तावेज संबंधित थाने में जमा करना आवश्यक है।

आयोजन, रैली, जुलूस, रथ यात्रा आदि के लिए अनुमति आवश्यक :

भोपाल शहर में किसी भी प्रकार के आयोजन जैसे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा, नगरीय पुलिस भोपाल से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के आयोजित कार्यक्रमों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, और ऐसे कार्यक्रमों में होने वाली क्षति की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।

धार्मिक भावनाओं का सम्मान और अनुचित प्रकाशन पर प्रतिबंध :

भोपाल शहर की सीमा के अंदर कोई भी व्यक्ति ऐसा अनुचित मुद्रण, प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्यता उत्पन्न हो। सभी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जुलूस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री का उपयोग व रख-रखाव किया जाना प्रतिबंधित होगा।

आदेश का उल्लंघन और दंडात्मक कार्रवाई :

भोपाल शहर के प्रत्येक नागरिक को व्यक्तिगत रूप से यह आदेश प्रदान करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। इसलिए, इस आदेश की एक प्रति सभी संबंधित कार्यालयों, नगर निगम कार्यालय, पुलिस थानों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही, इसे www.tejasreporter.com के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रसारित किया जा रहा है, ताकि शहर के सभी नागरिकों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।
यह आदेश जारी होने की तिथि से अगले दो माह तक प्रभावी रहेगा और इसका पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

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Author: Tejas Reporter

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