भोपाल में कानून व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का पालन आगामी दो माह तक अनिवार्य होगा, और उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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भोपाल में धारा 163 लागू : जानिए नए प्रतिबंध
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