रिपोर्ट – अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | नालसा जागृति एवं आगामी नेशनल लोक अदालत (13 सितम्बर 2025) की तैयारी और जागरूकता के अंतर्गत पिछोर अनुविभाग में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर ग्राम गजोरा और ग्राम लभेड़ा में क्रमशः 8 व 9 सितंबर को आयोजित हुए, जिनमें ग्रामीणों को विधिक अधिकारों, लोक अदालत के लाभ और विवादों के आपसी समाधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
शिविर का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शिवपुरी के निर्देशानुसार किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राजेंद्र प्रसाद सोनी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती रंजना चतुर्वेदी के मार्गदर्शन तथा अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति, पिछोर के सहयोग से बनी।
कार्यक्रम का संचालन विधिक कर्मचारी धर्मेंद्र राजोरिया ने किया, जबकि शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पिछोर श्री विकास विश्वकर्मा ने किया।
ग्रामीणों को दिए गए महत्वपूर्ण संदेश
श्री विश्वकर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि नेशनल लोक अदालत आपसी विवादों के निपटारे का सर्वोत्तम मंच है, जहां मामलों का समाधान आपसी सहमति से बिना किसी अतिरिक्त खर्च के किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि –
बिजली संबंधी प्रकरणों में नियमों के अनुसार छूट उपलब्ध होगी।
बैंक प्रकरणों में ब्याज में छूट दी जा सकती है।
लंबित आपसी विवाद व झगड़ा प्रकरणों को भी दोनों पक्षों की सहमति से निपटाया जा सकता है।
उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे अपने लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में ले जाकर समय और धन दोनों की बचत करें।
उपस्थित जनप्रतिनिधि और लाभान्वित लोग
कार्यक्रम में पैरालेगल वॉलिंटियर भानु प्रताप, ग्राम लभेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि अंकुश लोधी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे।
ग्राम गजोरा में आयोजित शिविर से 25 लोग लाभान्वित हुए।
ग्राम लभेड़ा में आयोजित शिविर से 40 लोग लाभान्वित हुए।

Author: Raju Atulkar
तेजस रिपोर्टर डिजिटल के लिए काम करता हूं। पत्रकारिता में साल 2015 से सफर की शुरुआत की। अब समसामयिक विषयों पर खबरें लिखने में रुचि रखता हूं।