मध्यप्रदेश के 21 लाख श्रमिकों को बड़ी सौगात: वेतन में 2434 रुपये तक की बढ़ोतरी, जानें पूरी खबर

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@डिजिटल डेस्क
मध्यप्रदेश के लाखों श्रमिकों के लिए राहतभरी खबर आई है। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश का पालन करते हुए न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संशोधन के तहत श्रमिकों के वेतन में 1625 से लेकर अधिकतम 2434 रुपये प्रतिमाह तक की वृद्धि की गई है। हालांकि, यह संशोधित वेतन मार्च 2025 से लागू होगा, लेकिन श्रमिक संगठन इसे अप्रैल 2024 से प्रभावी मानते हुए एरियर देने की मांग कर रहे हैं।

  • मध्यप्रदेश के श्रमिकों के वेतन में 2434 रुपये की बढ़ोतरी!
  • हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने बढ़ाया न्यूनतम वेतन
  • श्रमिकों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा, लेकिन एरियर पर सवाल
  • टेक्सटाइल और फुटवियर उद्योग के श्रमिक वेतन वृद्धि से वंचित!
  • 21 लाख मजदूरों के लिए खुशखबरी, मार्च 2025 से बढ़ा वेतन मिलेगा
  • महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा, श्रमिकों के वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि

हाईकोर्ट ने दिया था वेतन वृद्धि का आदेश

हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2025 को फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग, वूवन-निटेड और टेक्निकल टेक्सटाइल फेब्रिक से बने अपैरल और फुटवियर निर्माण इकाइयों के श्रमिकों के वेतन को अलग से निर्धारित किया जाए। प्रदेश में इन उद्योगों में करीब 4 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें इस वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे श्रमिक संगठनों में असंतोष बढ़ रहा है।

2019 में हुई थी 25% वेतन वृद्धि की सिफारिश

न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड ने नवंबर 2019 में श्रमिकों के वेतन में 25% वृद्धि की सिफारिश की थी, जिसे 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया था। श्रमिकों को अप्रैल में बढ़ा हुआ वेतन मिल भी गया था, लेकिन मध्यप्रदेश टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने इस अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसके बाद अदालत ने इस पर स्टे लगा दिया था। आखिरकार, 3 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट ने यह स्टे हटा दिया, जिससे श्रमिकों को वेतन वृद्धि का रास्ता साफ हुआ।

स्टे हटने के बाद भी आदेश में देरी क्यों?

स्टे हटने के बावजूद सरकार ने तुरंत वेतन वृद्धि लागू नहीं की और जनवरी 2025 में तीन प्रमुख श्रमिक वर्गों—टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग, वूवन-निटेड और टेक्निकल टेक्सटाइल फेब्रिक अपैरल एवं फुटवियर निर्माण इकाइयों—को वेतनवृद्धि की अधिसूचना से अलग कर दिया गया। इस फैसले पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (CITU) सहित कई श्रमिक संगठनों ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है।

एरियर पर अब भी संशय बरकरार

हालांकि सरकार ने वेतन वृद्धि को मंजूरी दे दी है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि श्रमिकों को पिछले 11 महीनों का एरियर मिलेगा या नहीं। श्रमिक संगठन यह मान रहे हैं कि उन्हें अप्रैल 2024 से बढ़ा हुआ वेतन और एरियर दोनों दिया जाना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने वेतन वृद्धि की अधिसूचना पर लगी रोक को हटा दिया है।

महंगाई भत्ते पर भी पड़ेगा असर

चूंकि वेतन में यह बढ़ोतरी मूल वेतन में हुई है, इसलिए महंगाई भत्ते (DA) पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। मूल वेतन के आधार पर ही महंगाई भत्ता निर्धारित होता है, जिससे यह वेतन वृद्धि श्रमिकों के लिए और अधिक लाभदायक साबित होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹13,710 है, तो महंगाई भत्ता अलग तरह से बढ़ेगा, जबकि ₹16,144 वाले श्रमिकों को अलग लाभ मिलेगा।

क्या संघर्ष की जरूरत होगी?

श्रमिक संगठनों का मानना है कि सरकार को 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी वेतन वृद्धि लागू करनी चाहिए और श्रमिकों को उनका एरियर भी मिलना चाहिए। हालांकि, कुछ श्रमिक नेता यह भी मानते हैं कि इस फैसले को लागू करवाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।

बता दें कि यह वेतन वृद्धि सरकारी विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों, अस्थायी श्रमिकों और सभी औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों पर लागू होगी।

मध्यप्रदेश के श्रमिकों के लिए यह वेतन वृद्धि निश्चित रूप से एक राहत की खबर है, लेकिन एरियर को लेकर अब भी संशय बना हुआ है। सरकार को चाहिए कि वह इस विषय पर जल्द स्पष्टता लाए ताकि श्रमिकों को उनके अधिकार का पूरा लाभ मिल सके। श्रमिक संगठन पहले ही आंदोलन की तैयारी में हैं, जिससे आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और अधिक बहस देखने को मिल सकती है।

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