मिमिक्री वीडियो पर निलंबित शिक्षक को हाईकोर्ट से राहत, आदेश पर लगी रोक

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📰  रिपोर्ट : अतुल जैन
शिवपुरी | मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी जिले के एक प्राथमिक शिक्षक को बड़ी राहत देते हुए उनके निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री वाला वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में की गई थी।
न्यायालय ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी करते हुए स्पष्ट किया कि निलंबन का अधिकार होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से और ठोस आधार पर किया जाना चाहिए।

मामला क्या है

यह प्रकरण शिवपुरी जिले के प्राथमिक शिक्षक साकेत कुमार पुरोहित से जुड़ा है। उन्होंने 13 मार्च 2026 को फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वे गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर व्यंग्य करते हुए प्रधानमंत्री की शैली में मिमिक्री कर रहे थे।
इस वीडियो की शिकायत पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी द्वारा की गई थी। शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शिक्षक को निलंबित कर बीईओ कार्यालय बदरवास में अटैच कर दिया।

कोर्ट में क्या हुआ

शिक्षक ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि वीडियो में कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं थी और बिना स्वतंत्र जांच के जल्दबाजी में निलंबन कर दिया गया।
वहीं, शासन की ओर से कहा गया कि निलंबन कोई सजा नहीं बल्कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए एक अंतरिम कदम है। लेकिन न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकल पीठ इस दलील से सहमत नहीं हुई।
अदालत ने कहा कि शिकायत मिलते ही जिस प्रकार से आनन-फानन में कार्रवाई की गई, वह अधिकारियों की स्वतंत्र सोच पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

कोर्ट की अहम टिप्पणियां

निलंबन का अधिकार सीमित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए
केवल अधिकार होना कार्रवाई का पर्याप्त आधार नहीं
वर्ष 2005 के शासन निर्देशों का पालन नहीं किया गया
प्रथम दृष्टया निलंबन आदेश त्रुटिपूर्ण और प्रक्रियागत खामियों से ग्रसित

अब क्या होगा आगे

हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को संबंधित अधिकारी के पास वापस भेज दिया है। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि सभी तथ्यों और नियमों को ध्यान में रखते हुए नए सिरे से विचार कर निर्णय लिया जाए।

वीडियो में क्या था

वीडियो में शिक्षक ने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा था—“भाइयों-बहनों, गैस के दाम कम हुए या बढ़े?” आगे उन्होंने कहा कि गैस की रोटी से बीमारी बढ़ती है, इसलिए महंगी गैस से लोग चूल्हे की रोटी खाएंगे, जिससे अमीर-गरीब के बीच की खाई कम होगी।
इसी व्यंग्यात्मक प्रस्तुति को आधार बनाकर विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी, जिस पर अब अदालत ने फिलहाल रोक लगा दी है।

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Atul Kumar Jain
Author: Atul Kumar Jain

अतुल कुमार जैन निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्यप्रदेश के शिवपुरी क्षेत्र की जमीनी खबरों, स्थानीय मुद्दों और जनसरोकार से जुड़े विषयों पर इनकी विशेष पकड़ है। क्षेत्र की हर छोटी-बड़ी हलचल पर इनकी पैनी नजर रहती है। वर्तमान में तेजस रिपोर्टर के साथ जुड़कर शिवपुरी क्षेत्र की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और निष्पक्ष एवं प्रभावी पत्रकारिता के माध्यम से अपनी सशक्त पहचान बना रहे हैं।

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