जबलपुर हाईकोर्ट की फटकार: रायसेन कलेक्टर के खिलाफ वारंट, 25 हजार का जुर्माना; 22 सितंबर को कोर्ट में तलब

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जबलपुर | हाईकोर्ट ने रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 25 हजार रुपये का वारंट जारी किया है। मामला पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा है, जिसमें करीब 23 साल पहले राजस्व बोर्ड ने आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न होने पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।

 

हाईकोर्ट ने रायसेन कलेक्टर से जवाब मांगते हुए उन्हें 19 सितंबर को पेश होने के आदेश दिए थे, लेकिन कलेक्टर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। इसके बजाय उन्होंने लिखित जवाब भेजा कि मामले में अपील दायर की जा चुकी है, इसलिए न तो आदेश का पालन संभव है और न ही कलेक्टर कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं।न्यायालय ने इस जवाब पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह आचरण स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद हाईकोर्ट ने न केवल कलेक्टर के खिलाफ वारंट जारी किया, बल्कि डीजीपी को भी वारंट की तामिली सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

साथ ही कोर्ट ने कलेक्टर को 22 सितंबर को जबलपुर हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव से भी कलेक्टर के आचरण पर स्पष्टीकरण मांगा गया है और उन्हें भी 22 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
वर्तमान में रायसेन कलेक्टर के पद पर अरुण कुमार विश्वकर्मा कार्यरत हैं।

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SURAJ MEHRA
Author: SURAJ MEHRA

साल 2022 से लगातार पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत "सूरज मेहरा" आज भी निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मध्यप्रदेश की राजनीति, करंट अफेयर्स में विशेष रुचि है , साथ ही ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है , यहाँ मध्यप्रदेश की हर छोटी बड़ी हलचल पर नज़र रहती है

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