रिपोर्ट – अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | जनसामान्य की सुरक्षा और मानसून सत्र में संभावित आपदाओं के मद्देनजर शिवपुरी जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त नदी, नहर, तालाब, जलाशयों, जलप्रपातों एवं अन्य जलभराव वाले स्थलों पर आमजन के आवागमन को प्रतिबंधित कर दिया है।
यह आदेश कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट रवीन्द्र कुमार चौधरी द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि जिले में आने वाले सभी जल स्रोतों और उनके आस-पास के क्षेत्रों में आम नागरिकों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना से बचा जा सके।
आदेश का उद्देश्य:
इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य आगामी वर्षा ऋतु में जल स्तर के अचानक बढ़ने, फिसलन, तेज बहाव, अथवा अन्य प्राकृतिक जोखिमों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी एवं कर्मचारी पर लागू नहीं होगा, लेकिन आमजन को सख्ती से निर्देशित किया गया है कि वे किसी भी परिस्थिति में इन स्थलों पर न जाएं।
उल्लंघन पर कड़ी सज़ा:
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
प्रतिबंधित स्थलों की विस्तृत सूची:
प्रशासन द्वारा जारी सूची में नदियों, बांधों, तालाबों, जलप्रपातों एवं जलाशयों सहित कुल 80 से अधिक जल स्थल शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं:
प्रमुख नदियाँ:
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सिंध नदी
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गुन्जाई नदी
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महुअर सिंध नदी
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बिलरई नदी
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वेतवा नदी
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पार्वती नदी
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कूनो नदी
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रेपी नदी
प्रमुख बांध:
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अकाझिरी, पारौंछ, बुधना, महुअर, मड़ीखेड़ा, मोहनी पिकअप
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नावली, बूढ़दा (अपर ककेटो), समोहा, हरर्सी
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मनियर फतेहपुर, पिसनहारी की टोरिया, छर्च, गुरिल्ला आदि
जलप्रपात:
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केदारेश्वर (पोहरी)
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सुल्तानगढ़
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पवा जलप्रपात
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टुण्डा भरखा
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भूरा-खो
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टपकेश्वर (पिछोर)
अन्य तालाब व जलाशय:
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माधवराव सरोवर (मड़हर), चांदपाठा, भगौरा, बांसखेड़ी, रामनगर
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कूड़ा, बेहट, रायचंदखेड़ी, पिपलौदा, भैंसरावन, डबिया गोविंद, मोहनगढ़
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नारही, राजगढ़, रमगढ़ा, भेव, सेमरा, अलगी, दिनारा, खिरिया पुनावली सहित कई अन्य
प्रशासन की अपील:
कलेक्टर चौधरी ने नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और बारिश के मौसम में इन खतरनाक स्थलों की ओर न जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यह आदेश अस्थायी है और स्थिति की समीक्षा के बाद आवश्यकतानुसार संशोधित किया जा सकता है।
संपर्क करें:
आपदा की स्थिति या किसी भी जानकारी के लिए नागरिक आपदा नियंत्रण कक्ष या अपने निकटतम राजस्व कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
सावधानी में ही सुरक्षा है।
प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें, लेकिन सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए।
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Author: Raju Atulkar
तेजस रिपोर्टर डिजिटल के लिए काम करता हूं। पत्रकारिता में साल 2015 से सफर की शुरुआत की। अब समसामयिक विषयों पर खबरें लिखने में रुचि रखता हूं।
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