रिपोर्ट – अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | सिलारपुर गांव में सोमवार को एक 16 वर्षीय बालिका का विवाह रोके जाने से बड़ी अनहोनी टल गई। जैसे ही महिला एवं बाल विकास विभाग को बाल विवाह की सूचना मिली, विभाग की सक्रियता से मौके पर पहुंची टीम ने समझाइश देकर परिजनों को विवाह रोकने के लिए राज़ी कर लिया।
परियोजना अधिकारी रवि रमन पाराशर, पर्यवेक्षक गीता जाटव, थाना करैरा से सब इंस्पेक्टर अंजली सिंह, प्राचार्य राघवेंद्र सिंह चौहान, काजल शर्मा व नरेंद्र राजपूत मौके पर पहुंचे। स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अकालवती जाटव भी टीम के साथ रहीं। जब दस्तावेज़ों की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम है, तब टीम ने परिजनों को बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों व सामाजिक दुष्परिणामों की जानकारी दी।
काफी समझाइश के बाद परिजनों ने लिखित आश्वासन दिया कि बालिका के बालिग होने के बाद ही विवाह किया जाएगा। इस दौरान मौके पर पंचनामा भी तैयार किया गया।
परियोजना अधिकारी रवि रमन पाराशर ने बताया, “18 वर्ष से पहले लड़की और 21 वर्ष से पहले लड़के का विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। इसमें शामिल या सहयोग करने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ दो साल की सजा व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है।”
जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र सुंदरियाल ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को बाल विवाह की सूचना मिले तो तत्काल चाइल्ड लाइन 1098, महिला हेल्पलाइन 181, या कंट्रोल रूम नंबर 07492-356963 पर सूचना देकर एक बच्ची का भविष्य संवारने में योगदान दें।
समाज की जागरूकता और सरकारी तत्परता ने इस बार एक मासूम बचपन को समय से पहले जिम्मेदारियों के बोझ से बचा लिया।
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Author: Raju Atulkar
"पत्रकारिता सिर्फ पेशा नहीं, जिम्मेदारी भी है…" साल 2015 से कलम की स्याही से सच को उजागर करने की यात्रा जारी है। समसामयिक मुद्दों की बारीकियों को शब्दों में ढालते हुए समाज का आईना बनने की कोशिश। — राजू अतुलकर, तेजस रिपोर्टर डिजिटल
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