✍️ रिपोर्ट : अतुल कुमार जैन
शिवपुरी, मध्यप्रदेश | जिले में अवैध रूप से संचालित हो रहे स्वास्थ्य संस्थानों पर अब गाज गिरनी शुरू हो गई है। शिवपुरी के कलेक्टर रविन्द्र कुमार चौधरी के स्पष्ट निर्देशों के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. संजय ऋश्वीश्वर एक्शन मोड में आ गए हैं। उनकी निगरानी में स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम ने बदरवास विकासखंड में दबिश देकर दो गैरकानूनी रूप से संचालित केंद्रों को सीलबंद कर दिया।
उल्लेखनीय है कि झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध क्लीनिक चला रहे संचालकों की करतूतों को उजागर करने हेतु तेजस रिपोर्टर द्वारा “खतरे में ज़िंदगियाँ! : गांव-गांव में झोलाछाप डॉक्टरों का साम्राज्य, 15 साल के लड़के तक कर रहे इलाज” नामक शीर्षक के माध्यम से।इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और ताबड़तोड़ करवाईयां शुरू कर दीं।
>> CMHO की सख्ती से काँपे स्वास्थ्य माफिया, जिलेभर में मचा हड़कंप
>> बिना पंजीकरण चल रही पैथोलॉजी और क्लीनिक हुए सील, नोटिस जारी
>> बदरवास में एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग, टीम ने किया औचक निरीक्षण
>> ऑनलाइन आवेदन देने वालों को दी चेतावनी – पंजीयन से पहले नहीं मिलेगा संचालन का हक
>> तेजस रिपोर्टर की रिपोर्ट का असर – शिवपुरी में शुरू हुई ज़ोरदार कार्रवाई
कार्रवाई की पूरी कहानी
स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सुनील खंडोलिया के नेतृत्व में गठित चार सदस्यीय दल ने बदरवास क्षेत्र (Badarwas Block) में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान संजीवनी पैथोलॉजी और बालाजी डेंटल क्लिनिक की गतिविधियों पर सवाल उठे। संजीवनी लैब के संचालक आशिफ अली के पास कोई वैध पंजीयन प्रमाण (Lab Registration Proof) नहीं था, जबकि मौके पर लैब संचालन जारी था। वहीं बालाजी डेंटल क्लिनिक में कोई चिकित्सक मौजूद नहीं मिला और क्लीनिक संचालक राजू ग्वाल भी बिना किसी मेडिकल रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चला रहा था।
इन दोनों संस्थानों को तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया है।
पंजीकरण की प्रतीक्षा में संस्थान
वहीं ओम डेंटल क्लिनिक के संचालकों डॉ. दीपमाला और डॉ. हंमत ने पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन (Online Registration Copy) प्रस्तुत किया, जिसके चलते उन्हें पंजीयन होने तक क्लिनिक संचालन न करने की सख्त हिदायत दी गई।
इसके अलावा शिवानी पैथोलॉजी का भी निरीक्षण हुआ, जहां संचालन तो बंद मिला लेकिन बिना पंजीकरण के लैब खुली थी, जिसे लेकर चेतावनी जारी की गई।
CMHO कार्यालय से जारी हुआ नोटिस
CMHO डॉ. संजय ऋश्वीश्वर ने साफ किया है कि स्वास्थ्य संस्थानों के संचालन के लिए वैध पंजीयन अनिवार्य (Registration Mandatory) है। अवैध संस्थानों को 7 दिनों में जवाब देने के निर्देश के साथ नोटिस जारी कर दिया गया है।
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Author: Tejas Reporter Official
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