रिपोर्ट – अतुल कुमार जैन
शिवपुरी | जिले में झोलाछाप डॉक्टरों और अवैध दवा कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के संयुक्त हस्ताक्षर से आदेश जारी कर विशेष जांच दलों का गठन किया गया है, जो जिलेभर में छापेमारी कर झोलाछाप चिकित्सकों और मेडिकल स्टोर्स की गहन जांच करेगा। दस्तावेज़ों की जांच के बाद यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
यह कार्रवाई मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक दिनांक 08.09.2022 के निर्देशों के तहत की जा रही है, जिसमें नार्कोटिक्स, अन्य नशीली दवाओं की रोकथाम, और अवैध चिकित्सा प्रथाओं को नियंत्रित करने के सख्त प्रावधान हैं।
जांच दलों का गठन, प्रत्येक क्षेत्र पर रहेगी पैनी नजर
जारी आदेश क्रमांक के/स्वा/सीएमएचओ/2025/2822 के तहत जिले को विभिन्न सेक्टरों में विभाजित किया गया है, और प्रत्येक क्षेत्र में अलग-अलग मेडिकल व प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच दलों को यह निर्देशित किया गया है कि वे बिना किसी पूर्व सूचना के मेडिकल स्टोर्स और झोलाछाप डॉक्टरों के ठिकानों पर निरीक्षण करें।
विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जहाँ से लगातार अवैध दवाओं की बिक्री और बिना पंजीकरण के इलाज किए जाने की शिकायतें मिल रही थीं।
प्राथमिकता में स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून का पालन
जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य आम नागरिकों को झोलाछाप और गैर-प्रशिक्षित लोगों से होने वाले स्वास्थ्य खतरे से बचाना है। “यह एक जनस्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर मामला है। झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा गलत इलाज से कई बार लोगों की जान पर बन आती है। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि ऐसे अवैध कृत्यों पर सख्ती से रोक लगाई जाए,” उन्होंने कहा।
पुलिस अधीक्षक शिवपुरी ने भी आश्वस्त किया है कि जांच दलों को हर स्तर पर सुरक्षा और सहयोग दिया जाएगा, ताकि कार्रवाई निष्पक्ष और प्रभावी रूप से की जा सके।
कार्यवाही के दौरान जब्त होंगे रिकॉर्ड और दवाएं
जांच के दौरान झोलाछाप डॉक्टरों के क्लीनिक से बिना लाइसेंस के इलाज करने से संबंधित दस्तावेज, मरीजों का रिकॉर्ड, और उपयोग की जा रही दवाओं की पूरी जानकारी ली जाएगी। यदि इन संस्थानों में प्रतिबंधित या नशीली दवाएं पाई जाती हैं, तो उन्हें जब्त कर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा।
शिवपुरीवासियों से अपील
प्रशासन ने शिवपुरी के नागरिकों से अपील की है कि वे बिना पंजीकरण वाले डॉक्टरों से इलाज न कराएं और ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना स्थानीय प्रशासन या पुलिस को दें। इससे जनस्वास्थ्य को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।
झोलाछाप डॉक्टर: छिपा खतरा, जानिए क्यों है इनसे बचना जरूरी
कौन होते हैं झोलाछाप डॉक्टर?
ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी वैध डिग्री, पंजीकरण या लाइसेंस के इलाज करते हैं।
अधिकतर ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में सक्रिय रहते हैं।
नकली या बिना पर्चे के दवाएं देते हैं।
इनसे क्या खतरा है?
गलत इलाज से बीमारी बढ़ सकती है।
संक्रमण फैलने का खतरा।
जानलेवा दवाओं का गलत प्रयोग।
गंभीर स्थिति में समय पर सही इलाज नहीं मिल पाता।
कानूनी स्थिति
भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत बिना पंजीकरण इलाज करना अपराध है।
दोषी पाए जाने पर जुर्माना, क्लीनिक सील, और कारावास का प्रावधान।
जनता से अपील
लाज केवल पंजीकृत डॉक्टर से ही कराएं।
डॉक्टर की डिग्री और मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन जरूर जांचें।
झोलाछाप डॉक्टर की सूचना स्वास्थ्य विभाग या पुलिस को दें।
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Author: TEJAS REPORTER (ED)
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